CGTMSE क्या है



क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (CGTMSE) क्या है?

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि देश में अधिक से अधिक स्वरोजगार हो। स्वरोजगार यानी व्यक्ति खुद से अपना कोई व्यवसाय शुरु करें वह अपने तो आर्थिक रुप से सक्षम बनें ही साथ ही दूसरे अन्य लोगों को भी काम और दाम देने में सक्षम बन सके।

यह तरीका देश से बेकारी और बेरोजगारी खत्म करने के लिए बेहद कारगर है। हालाँकि केन्द्र सरकार के ऐसा कहने से या सोचेने से ही देश में उद्यम यानी कारोबार शुरु तो नही पायेगा, कारोबार शुरु करने के लिए जरूरत होती है – धनराशी की।

कई बार ऐसा भी होता है कि कारोबारी शुरु करने की चाहत रखने वाले इंसान के पास इतना पैसा नही होता है कि वह अपना खुद का बिजनेस शुरु कर सके। कई बार ऐसा भी होता है कि कारोबारी बिजनेस करने के लिए

बिजनेस लोन तो ले लेते हैं लेकिन बिजनेस लोन को ठीक समय से चुका नही पते हैं।

ऐसे तमाम नये – पुराने कारोबारियों की मदद करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बिजनेस लोन देने के लिए मुद्रा लोन योजना सहित कई योजनाए चलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि बिजनेस लोन देने वाली मुद्रा लोन के अतिरक्त लोन वापस करने के लिए भी कई कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

कारोबारियों द्वारा लिया गया बिजनेस लोन अगर ठीक समय पर वापस नहो हो पाता है तो उस कारोबारी की मदद के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट चलाया जा रहा है। इसे प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट गारंटी स्कीम भी कहते हैं।

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क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना क्या है?

CGTMSE - क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को अगर एक लाइन में कहें तो यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा शुरू किया गया एक ट्रस्ट है। लेकिन, CGTMSE के बारे में सिर्फ इतना कहना पर्याप्त नही है।

प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट गारंटी स्कीम 30 अगस्त 2000 पर शुरू की गई है। CGTMSE - क्रेडिट गारंटी स्कीम (इन हिंदी) इस उद्देश्य के साथ शुरु है कि एसएमई (SME) और एमएसएमई (MSME) कारोबारियों को जो फाइनेंशियल संस्था लोन प्रदान करने के लिए गारंटर मांगती है उसे गारंटी देने का कार्य करेगी।

प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट गारंटी स्कीम का लक्ष्य

जैसा कि पहले ही यह बताया गया है कि CGTMSE एक ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट को शुरु करने के पीछे मकसद ही कारोबारियों के मन से यह भय निकालना है कि उनके द्वारा लिया गया बिजनेस लोन अगर समय पर नही चुकाया गया तो उनकी प्रॉपर्टी कुर्क हो जाएगी।

CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम का यह भी लक्ष्य है कि जिन कारोबारियों को बिना कुछ गिरवी रखे लोन नही मिल रहा है उनको क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (CGTMSE) के जरिये आसानी से लोन मिल सके, क्योंकि इन कारोबारियों के लोन का गारंटर यह ट्रस्ट बनेगा।

कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि CGTMSE स्कीम एंटरप्रेन्योर और कारोबारियों को बिना किसी डर बिज़नेस शुरू करने के लिए बिना कुछ गिरवी के लोन लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर लोन लेने वाला लोन नहीं चुका पाता है तो तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट लोन देने वाली संस्था को एक सीमा तक की रकम की भरपाई करेगी।

क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (CGTMSE) की विशेषताए

जिन कारोबार में 5 लाख तक के बिजनेस लोन की जरूरत होती है उनको 85 प्रतिशत तक की गारंटी प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत मिल जाती है।

जिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम (MSME) की बागडोर महिलाओं के हाथ में होती है और जो उद्योग पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (एनईआर) में हैं उनको गारंटी प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 80 प्रतिशत तक गारंटी मिलती है।

क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट 50 लाख से अधिक और 100 लाख से कम के लोन पर अधिकतम 50 प्रतिशत की गारंटी प्रदान करता है।

50 लाख तक के बिजनेस लोन के लिए 62.5 - 65 लाख की अधिकतम कैप के साथ लोन धनराशि 75 प्रतिशत (कुछ मामलों में 80 प्रतिशत) की गारंटी प्रदान करता है।

क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जब भी किसी लोन की भरपाई करेगा तब वह पूरे लोन की रकम काउंट की जाएगी साथ ही जिसमें ब्याज़ की अवधि 3 महीने और/या बकाया लोन राशि के साथ-साथ उसके ब्याज़ की गणना सूट दाखिल करने की तारीख से या उस दिन जब लोन गैर-निष्पादित एसेट बन जाती है, इसमें से जो भी कम हो वह लागू होगा।

CGTMSE में रजिस्ट्रेशन में चार्जेस कितना देना होता है? - Charges required by the CGTMSE?

  • 5 लाख तक के लोन के लिए 1. 0.75%
  • 5 लाख से अधिक और रु। 100 लाख से कम के लोन के लिए 2. 0।85%

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राम यादव

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कंचन लता

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